उन्नाव रेप कांड: सीबीआई ने कोर्ट में बताया- पीड़िता का आरोप एकदम सच, सेंगर है बलात्कारी

Unnao rape case: CBI told the court - The victim's allegation is absolutely true, Sanger is a rapist

उन्नाव रेप मामले में बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने आरोप पत्र पर आगे की दलीलें सुनने के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है।

आज सुबह करीब सवा बारह बजे कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई शाम पांच बजे तक चलती रही। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंज जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों ने किलेबंदी कर रखी थी। दोनों पक्षों ने आज करीब पांच घंटे की दलीलें रखीं लेकिन उसके बावजूद दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। आज कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया कि वो पीड़ितों और उसके परिजनों और गवाहों के नामों का खुलासा नहीं करें।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपित पर रेप के आरोप बिल्कुल सही हैं। सीबीआई और पीड़ित की मां की ओर से वकील धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय होना चाहिए।

छह अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़ित, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने पीड़ित को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी थ

पांच अगस्त को कोर्ट ने आरोपितों कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को आज दोबारा पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया।

आरोपितों के वकील ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए। आरोपितों के वकील ने कहा था कि उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपितों को पेश करने और सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनने का निर्देश दिया था।

पांच अगस्त को जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपितों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था । इस पर आरोपितों की ओर से कहा गया था कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है तब पीड़ित के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है। तब आरोपितों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते हैं।

आरोपितों के वकील ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए। आरोपितों के वकील ने कहा था कि उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपितों को पेश करने और सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनने का निर्देश दिया था।

पांच अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था। कल पीड़ित को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया।

मामला 4 जून, 2017 का है, जब एक नाबालिग लड़की ने भाजपा के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप करने का आरोप लगाया था। लड़की विधायक के घर काम की तलाश में गई थी। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरे अभियुक्त शशि सिंह पर आरोप है कि वो लड़की को बहला फुसलाकर सेंगर के घर ले गई। लड़की के पिता की 9 अप्रैल, 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। सेंगर के खिलाफ एक और हत्या का मामला तब दर्ज हुआ जब लड़की का अपने वकील और परिजनों के साथ एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में लड़की के दो परिजनों की मौत हो गई ।

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News Desk